coding

पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इस वेबपेज का प्रयोग कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख कर भेजिए-

Showing posts with label शासनादेश. Show all posts
Showing posts with label शासनादेश. Show all posts

Thursday, June 15, 2023

शासनादेश १७ मई २०२३






 

शासनादेश:- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
 के क्रियान्वयन हेतु वर्ष २०२२-२३ में उत्कृष्ट कार्य करने वाली
 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में 






 

Sunday, December 11, 2022

शासनादेश - महिला सभा तथा बाल सभा के आयोजन हेतु

 शासनादेश संख्या - 4121/33-3-2022

प्रत्येक ग्राम पंचायत में

 सभी महिलाओं एवं बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु 

महिला सभा तथा बाल सभा के आयोजन, 

बैठक एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में 

दिनांक 06 नवम्बर  2022

 


Wednesday, November 30, 2022

शासनादेश- क्षेत्र पंचायत का संघटन, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ-ग्रहण

त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन- 2021 के उपरान्त क्षेत्र पंचायत का संघटन, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ-ग्रहण एवं क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में 
दिनांक- 16 जुलाई 2021  
शासनादेश- 1837/ 33-2-2021-29 जी /2006 





 

शासनादेश- जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों के शपथ ग्रहण का शासनादेश

 सामान्य निर्वाचन, 2021 के फलस्वरूप नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों एवं जिला पंचायत के सदस्यों का शपथ ग्रहण एवं जिला पंचायत की प्रथम बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में 

दिनांक- 07 जुलाई 2021

पत्र संख्या- 1627/33-2-2021-01जी/2016 



Tuesday, October 11, 2022

जिला व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

 जिला व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध 

अविश्वास प्रस्ताव 



            उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने आयोजित एक बैठक में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15 एवं 28 में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 कहा जायेगा, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब दो वर्ष के बाद ही लाया जा सकेगा। इसके पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ एक वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। जिसके लिए निर्वाचित सदस्यों में से 50 प्रतिशत से अधिक की ही सहमति जरुरी होती थी। संशोधन के बाद अब 2 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। साथ ही इसके लिए दो तिहाई सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी।    

अध्यादेश की प्रति नीचे संलग्न है -




Top Most Popular Posts