Tuesday, October 11, 2022

जिला व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

 जिला व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध 

अविश्वास प्रस्ताव 



            उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने आयोजित एक बैठक में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15 एवं 28 में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 कहा जायेगा, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब दो वर्ष के बाद ही लाया जा सकेगा। इसके पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ एक वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। जिसके लिए निर्वाचित सदस्यों में से 50 प्रतिशत से अधिक की ही सहमति जरुरी होती थी। संशोधन के बाद अब 2 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। साथ ही इसके लिए दो तिहाई सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी।    

अध्यादेश की प्रति नीचे संलग्न है -




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