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Friday, September 1, 2023

"मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना" Mukhyamantri Swadeshi Gau Samvardhan Yojana

 "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना"

    लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिनांक 25 अगस्त 2023 को पत्र संख्या-811/53-2-2023 प्रेषक डॉ. रजनीश दूबे, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया


    विषय- "नन्द बाबा दुग्ध मिशन" के अंतर्गत प्रदेश के पशुपालकों द्वारा प्रदेश के बाहर से स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों के क्रय को प्रोत्साहित करने हेतु "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना" के सम्बन्ध में दिशा निर्देश :-

योजना का उद्देश्य-  

1. प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्दि करना तथा स्वदेशी गायों के नस्ल सुधार हेतु अभिप्रेरित करना

2. प्रदेश में दुग्ध उपलब्धता में वृद्धि कर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखना

3. प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत दुग्ध उपलब्धता के स्तर पर लाना

4. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों एवं महिलाओं को पशुपालन के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराना


प्रति इकाई अनुमन्य अनुदान :-

        एक इकाई का तात्पर्य प्रति लाभार्थी स्वदेशी उन्नत नस्ल की 02 गायों से है तथा यूनिट कास्ट लगभग रूपये 2.0 लाख माना गया है। बाह्य प्रदेश से स्वदेशी उन्नत नस्ल की दुधारू गाय के क्रय, परिवहन, ट्रांजिट बीमा, 03 वर्षों के लिए पशु बीमा, चारा काटने की मशीन तथा गायों के रख-रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय कुल धनराशि का 40 प्रतिशत, अधिकतम 80,000 रूपये अनुमन्य होगा। 


अनुदान हेतु अनुमन्य घटक :-

1. गाय के क्रय पर व्यय धनराशि।

2. गाय के परिवहन पर व्यय धनराशि।

3. पशु ट्रांजिट बीमा पर व्यय धनराशि

4. 03 वर्षों हरतु पशु बीमा पर व्यय धनराशि।

5. चारा काटने की मशीन (Chaff Cutter Machine) के क्रय पर व्यय धनराशि। 

6. गायों के रख रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय धनराशि। 

    उपयुक्त घटकों को सम्मिलित कर प्रति इकाई लागत का मूल्यांकन किया जायेगा। 


आवेदन हेतु पात्रता :- 

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।

2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। 

3. दुग्ध उत्पादन/पशुपालक के पास पशुओं के रखने हेतु पर्याप्त स्थान/शेड उपलब्ध हो।

4. दुग्घ उत्पादक/पशुपालक के पास पहले से ही ०२ गायों से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर एवं संकर प्रजाति की एफ-१ गाय न हों। 

  











उपरोक्त जानकरी के प्रमाणिक होने या न ह्नोने में प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं है

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