coding

पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इस वेबपेज का प्रयोग कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख कर भेजिए-

Saturday, July 11, 2026

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत प्रमुख या सदस्य का त्याग-पत्र/ अविश्वास प्रस्ताव/हटाया जाना

 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत प्रमुख या सदस्य का त्याग-पत्र

प्रमुख या सदस्य का त्याग-पत्र (धारा-11)

ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग सकता है। ब्लॉक प्रमुख सम्बंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष को और अन्य (सदस्य) क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को त्याग पत्र देते हैं। प्रमुख का त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा, जब अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र की स्वीकृति क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। सदस्य द्वारा दिया गया त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा, जब क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में उसकी नोटिस प्राप्त हो जाए। इस प्रकार यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रमुख या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।      

प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव / हटाया जाना (धारा-15, 16)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-15(1) में यह कहा गया है कि प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव धारा 15(2) और 15 (3) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

No comments:

Post a Comment

Top Most Popular Posts