Wednesday, September 27, 2023

अध्याय -५ बैंक क्रेडिट लिंकेज

 अध्याय -५ 

 बैंक क्रेडिट लिंकेज 


        बैंक क्रेडिट लिंकेज, हमारी ऋण की जरूरतों को पूरा करने एवं हमारे समूह की निधि बढ़ाने हेतु जरुरी है। यह तभी संभव है, जब हमारा समूह पंचसूत्र का पालन करेगा एवं हमारा समूह A श्रेणी में होगा?


५.२ स्वयं सहायता समूह में बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रक्रिया:-

* एक योग्य स्वयं सहायता समूह (जो कुल उपलब्ध धनराशि का कम से कम 80 प्रतिशत निधि का उपयोग कर रहा है एवं जिनके कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य कम से कम एक बार ऋण ले चुके हो) अपनी अनुमानित ऋण की जरूरतों के हिसाब से समूह की बैठक में बैंक ऋण हेतु चर्चा करेंगें एवं इसका प्रस्ताव बैठक में पारित करेंगें एवं इसको कार्यवाही पुस्तिका में लिखेंगें 

* स्वयं सहायता समूह, बैंक ऋण आवेदन फार्म,  सूक्ष्म ऋण योजना, सूक्ष्म योजना के साथ एक साधारण अनुरोध पत्र बैंक शाखा में जमा करेगा एवं उस बैंक शाखा से एक अभिस्वीकृत या प्राप्ति लेगा।

* समूह, समूह संगठन या संकुल स्तरीय संघ या बैंक मित्र या अन्य कैडर या विकासखंड मिशन प्रबंधन इकाई, ऋण स्वीकृति हेतु बैंक शाखा से लगातार अनुश्रवण भी करेंगें।

* बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् हमारा समूह अपने ऋण खाते से तीन दिनों के भीतर पैसे की निकासी  करेगा एवं हमारा समूह इस पैसे की किस्तों को नियमित रूप से वापस भी करेगा।

* यदि बैंक द्वारा ऋण, कैश क्रेडिट लिमिट के रूप में दिया गया है, तो समूह जरुरत के अनुसार समय-समय पर पैसे की निकासी करेगा एवं सदस्यों से वापसी करवाकर बैंक में वापस करेगा।

* स्वयं सहायता समूह बैंक से अन्य ऋण की मांग भी कर सकता है भले ही पूर्व में लिया गया ऋण अधिशेष हो।

* ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ द्वारा बैंक ऋण आवेदन पत्र, ऋण आवेदन पत्र, ऋण अनुमोदन, निकासी, उपयोगिता, ऋण वापसी एवं ब्याज में छुट की राशि प्राप्ति का मुल्यांकन एवं परीक्षण किया जायेगा।

* ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ, जानबूझकर ऋण वापस न करने वाले लोगों के ऋण वापसी हेतु भी प्रयास करेगा। 

        संकुल स्तरीय संघ नियमित रूप से विकास खंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रतिभाग करेगा एवं नियमित रूप से बैंक शाखावार बैंक लिंकेज प्रगति प्रतिवेदन एवं मांग को प्रस्तुत करेगा, जिससे हमारा समूह जरूरत के अनुसार बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें। संकुल स्तरीय संघ, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति/ बैंक शाखा प्रबंधकों/अधिकारीयों को ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित करेगा, संकुल स्तरीय संघ, समूह के सभी योग्य सदस्यों का जीवन बीमा, संपत्ति बीमा एवं अन्य बीमा योजनाओं से आच्छादित करने हेतु सहयोग करेगा। संकुल स्तरीय संघ, समूह एवं ग्राम संगठन को बैंकिंग क्षेत्र की सेवा हेतु बैंक मित्र एवं बीमा क्षेत्र में सहयोग हेतु बीमा मित्र को तैनात करेगा। इसके अतिरिक्त संकुल स्तरीय संघ, एक मुक्त राशि को ऋण के रूप में लेकर स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों को ऋण के रूप में दे सकता है एवं बैंकिंग संवाददाता प्रतिनिधि के रूप में  कार्य कर सकता है। संघ, विकास खण्ड, जनपद, राज्य स्तर पर वित्तीय सेवायें देने हेतु एक बैंक के रूप में कार्य कर सकता है।

        वार्षिक ऑडिट के अलावा, संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन, विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन/क्रियाविधि हेतु एवं ऋण की उपयोगिता हेतु, समुदाय आडिटर द्वारा जो सक्रिय महिला/ बुक कीपर से विकसित की गई हो द्वारा ऑडिट, आंतरिक ऑडिट एवं सामाजिक ऑडिट करवाना सुनिश्चित करेगा।

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स्त्रोत- उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रेरणा लघु मार्ग दर्शिका २०२०


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