Saturday, September 2, 2023

"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" Mukhyamantri Pragatisheel Pashupalak Protsahan Yojana

"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना"


        यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पत्र संख्या - 812/53-2-2023 के माध्यम  से दिनांक-25 अगस्त 2023 उतर प्रदेश, को जारी की गई है, इस पत्र के प्रेषक डॉ. रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन हैं आइये! इस योजना के महत्त्वपूर्ण विषयों को जानते हैं:- 

पत्र का विषय - "नन्द बाबा दुग्ध मिशन" के अंतर्गत स्वदेशी गायों में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु "मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश 

योजना का उद्देश्य :-

1. प्रदेश में उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाली स्वदेशी नस्ल की गायों को पालने की प्रवर्ती को प्रोत्साहन देना। 

2. पशुपालकों को गायों की नस्ल सुधार, उनकी बेहतर देखभाल, गुणवत्ता युक्त पोषण एवं स्वास्थ्य प्रतिरक्षा के लिए प्रेरित करना।

3. प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करके प्रदेश के पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।

4. प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढाकर राष्ट्रीय स्तर पर लाना।


योजना का स्वरुप :-

1. यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी।

2. योजना स्वदेशी नस्ल की गाय यथा-गिर, साहिवाल, हरियाणा, गंगतिरी एवं थारपारकर प्रजातियों पर लागू होगी।

3. एक गाय की उच्च उत्पादकता हेतु उसके जीवनकाल में केवल एक बार इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का लाभ पशुपालकों को दिया जायेगा।

4. यह योजना गायों के प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय ब्योत के लिए ही लागू होगी।

5. प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालक को अधिकतम 02 गायों के लिए केवल एक बार इस प्रोत्साहन का लाभ देय होगा।


योजनान्तर्गत प्रोत्साहन:- प्रदेश के स्वदेशी नस्ल की उच्च उत्पादकता एवं उन्नत नस्ल की गायों को पालने वाले प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु पशुपालकों को चयनित कर 10,000 रूपये से 15,000 प्रति गाय की दर से नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। 

        उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के अनुरूप मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन की युक्ति युक्त संस्तुति पर शासन द्वारा प्रत्येक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय हेतु लाभार्थियों की संख्या को यथासंभव सीमित किया जा सकता है। 

आवेदन हेतु पात्रता :-

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।

2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

3. योजना व्यक्तिगत लाभार्थी परक होने के कारण समूह/फर्म/संगठन इस योजना के अंतर्गत आवदेन करने हेतु पात्र नहीं हैं। 

4. आवेदक, गाय की ब्योत (Calving) की तिथि से 45 दिन के अन्दर करना होगा। 

5. उन्नत नस्ल की उच्च उत्पादकता की स्वदेशी गायों यथा गिर, साहिवाल, हरियाणा, गंगतिर एवं थारपारकर गाय के प्रगतिशील गौपालक एक बार अधिकतम दो गाय प्रति पशुपालक प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र होंगें। 

6. किसी स्वदेशी नस्ल की गाय के लिए गाय के जीवन काल में केवल एक ही बार पशुपालक, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होंगें। 


















(उक्त जानकारी के प्रमाणिक होने या न होने की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी प्रकाशक की नहीं है)


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