"क्षेत्र पंचायत"
ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन-
राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रत्येक खण्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमाएं या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र को खण्डों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकती है या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खंड बना सकती है।
क्षेत्र पंचायत का संघटन और निगमन -
1- प्रत्येक खंड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी, जिसका नाम उस खंड के नाम पर होगा और एतद्पश्चात् उपबन्धित प्रकार से संघटित की जाएगी।
2- क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होगी।
3- क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, और जब तक इस प्रकार अवधारित न किया जाए तब तक उसी स्थान पर होगा जहाँ वह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारंभ के ठीक पूर्व स्थित था।
4- धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्त से किसी क्षेत्र पंचायत के संघटन या पुन्स्संघठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।
5- क्षेत्र पंचायत का संघठन गजट में अधिसूचित किया जाएगा।
स्त्रोत-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961
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