राजस्थान पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक:- एफ. 951(19)(41)परावि/लेखा /नि.आ/बजट घोषणा/2026-27 जयपुर दिनांक 24 मार्च 2026 जन प्रतिनिधियों के मानदेय में संशोधन सम्बंधित प्रावधान जारी किये गए । इस अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन किये गए:-
क. जिला प्रमुख जिला परिषद् का मानदेय 16,698/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18,368/- रूपये प्रतिमाह किया गया ।
ख. प्रधान, पंचायत समिति का मानदेय 11,689/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,858/- रूपये प्रतिमाह किया गया।
ग. सरपंच, ग्राम प्रधान का मानदेय 6,679/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,347 /- रूपये प्रतिमाह किया गया।
जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।
उक्त वृद्धि 01.04.2026 से प्रभावी होगी।


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