Thursday, September 5, 2024

ग्राम सभा, संगठन सदस्यता कृत्य तथा बैठकें (उत्तराखण्ड राज्य)

ग्राम सभा 

ग्राम सभा, 
संगठन सदस्यता कृत्य तथा बैठकें 

ग्राम सभा:- राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम के लिये या ग्रामों के समूह के लिये ग्राम सभा, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थापित करेगी; 
परन्तु यह कि जहाँ ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाय, वहां सबसे अधिक जनसँख्या वाले गाँव का नाम ग्राम सभा के नाम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जायेगा

ग्राम सभा की सदस्यता:- प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला वह व्यसक व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में दर्ज हो, ग्राम सभा का सदस्य होगा (प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी कोअट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकारी होगा)

ग्राम सभा स्थापित करने और उत्त्पन्न होने वाली कठिनाइयों का दूर किया जाना:- यदि किसी ग्राम सभा के स्थापित करने या ग्राम सभा का संचालन करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम के निर्वचन  अथवा निर्वासन से उत्पन्न होने वाले या उसके सम्बन्ध में किसी विषय के अथवा किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस अधिनियम में व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस विषय में अंतिम और निश्चायक होगा

ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य:- प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष त्रैमासिक आधार पर कुल चार सामान्य बैठक होगी/ इस सामान्य बैठक की अध्यक्षता सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जायेगी; 

        परन्तु यह कि किसी समय स्वयं, विहित अधिकारी के लिखित निर्देश पर अथवा सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम 1/5 सदस्यों की मांग पर, ऐसी मांग के तारीख से तीस दिन के भीतर असाधारण सामान्य बैठक आहूत कर सकेगा, 

        परन्तु यह और कि यदि यथापुर्वोक्त बैठक आहूत में प्रधान द्वारा चूक की जाती है तो विहित प्राधिकारी उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसी बैठक आहूत कर सकेगा?

        ग्राम सभा की बैठक केवल सार्वजानिक/सरकारी भवनों अथवा ग्राम पंचायत के किसी खुले स्थान पर ही आयोजित की जायेगी

स्पष्टीकरण:- प्रधान/उप प्रधान के घर आहूत बैठक की कार्यवाही अवैध मानी जायेगी

ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति:- ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिए सदस्यों की संख्या कुल  सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की संख्या के आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी

स्पष्टीकरण:- स्थगित की गई बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या के 1/10 अथवा कुल परिवारों की संख्या के 1/4  परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति परिवार की संख्या का निर्धारण परिवार रजिस्टर के आधार पर किया जायेगा



                                                                                  स्त्रोत- उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, २०१६  
 

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