Monday, August 7, 2023

ग्राम पंचायत (उत्तर प्रदेश)

ग्राम पंचायत 

            जहाँ तक संभव हो एक हजार की आबादी पर किसी ग्राम या ग्राम के समूह के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है (धारा-11 च), किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी राजस्व ग्राम को या उसके मजरे को तोडा नहीं जाएगा।

            प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जायेगी (धारा 12(1) (क))। प्रधान तथा 2/3 सदस्यों के चुनाव होने पर ही पंचायत का संगठन किया जायेगा।

            ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जनसंख्या के अनुसार पंचायत सदस्य निम्न प्रकार से होते हैं:-

 स्त्रोत-PRI एवं SHG कन्वर्जेन्स हेतु सन्दर्भ पुस्तिका वर्ष 2023 

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