मातृभूमि योजना
पंचायतीराज अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 57/2021/2171/33-3-2021 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन व संचालन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य :-
ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों को ग्राम में निवासरत व बाहर रहने वाले व्यक्तियों/निजी संस्थाओं के सहयोग से परिसंपत्ति के निर्माण व अनुरक्षण में सहभागिता किया जाना।
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों के तीर्व गति के साथ-साथ उसमें गुणात्मक सुधार एवं नवीन तकनीकों व विचारों का समावेश।
निजी निवेश तकनीकी सहयोग एवं सुपरविजन की उपलब्धता से कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि।
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों का वित्तीय समावेश एवं मरम्मत व रखरखाव-
पंचायत में कराये जाने वाले कार्य हेतु निर्धारित लागत में से सहयोगकर्ता द्वारा अपने गाँव में 60 प्रतिशत या उससे अधिक राशि का सहयोग देकर कार्य संपन्न करवा सकेंगें सहयोगकर्ता द्वारा दी गई राशि के उपरांत शेष 40 प्रतिशत राशि के अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार करेंगी। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था सम्बंधित विभागों के बजट प्राविधानों से की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिला पट्ट सहयोग करने वाले व्यक्ति/संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन अथवा अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा। सहयोगकर्ता द्वारा कार्य स्वयं अथवा स्वयं की पसंद की एजेंसी के माध्यम से कराया जा सकता है। योजना के तहत किये गए कार्यों के मरम्मत रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभाग व संस्था जिसे परिसंपत्ति स्थानांतरित की जायेगी उसकी रहेगी।
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसाइटी का गठन :-
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन हेतु उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जायेगा। जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्टर एक्ट, 1860 के अंतर्गत कराया जायेगा। सोसाइटी का राज्य स्तर पर Escrow बैंक अकाउंट एवं जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसायटी के अंतर्गत अलग बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा। सोसायटी को आवश्यकतानुसार Cropus Fund उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा व बजट उपलब्ध होने पर इसे Reimburse किया जाएगा। इस Cropus Fund के ब्याज से PMU के संचालन का व्यय भार वहन किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु PMU का गठन :-
योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस हेतु उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU का गठन किया गया है।
PMU के कार्य एवं दायित्व :-
योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय बैंक एकाउन्ट PMU द्वारा संचालित किया जाएगा। PMU द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाईल एप तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से सहयोगकर्ताओं के सहयोग की राशि एवं सरकार के अनुदान की राशि योजना के लिए खुलवाये गए अलग बैंक अकाउंट में जमा होगी। इस राशि के जमा होने के बाद, उसमें सम्बंधित कार्य के लिए व्यय किया का सकेगा। पोर्टल के ऊपर कार्यों का विवरण और कार्य का प्रकार, आदि दर्शाना होगा, ताकि सहयोगकर्ता को सहयोग देने के लिए सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध हो सके। सम्बंधित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, पंचायत और मुख्य विकास अधिकारी के लिए आवश्यकतानुसार आईडी और पासवर्ड का प्राविधान किया गया है।
स्त्रोत- क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ साहित्य वर्ष 2022 उत्तर प्रदेश
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