"पंचायत कल्याण कोष"
(Panchayat Welfare Fund)
दिनांक 16 दिसम्बर 2021 को अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा जारी पत्र संख्या 2350/33-3-2021-2257/2021 के अनुसार
त्रि-स्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के जनकल्याण के कार्यों का क्रियान्वयन करता है। पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में सहायता राशि हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि में से रु. 50 करोड़ का पंचायत कल्याण कोष स्थपित किया जाना प्रस्तावित है। यह भी प्रस्ताव है कि पंचायतों को संक्रमित धनराशि से 50 करोड़ की लागत के रिवाल्विंग फंड की स्थापना करते हुए ही शेष धनराशि को पंचायतों को अंतरित किया जाए।
पंचायत प्रतिनिधि का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं सदस्य ग्राम पंचायत से है। कल्याण कोष में संरक्षित धनराशि का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा :-
पंचायत प्रतिनिधि (अध्यक्ष-जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत) की मृत्यु की दशा में :-
1- प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत को रु. 10 लाख।
2- सदस्य, जिला पंचायत को रु. 5 लाख।
3- सदस्य, क्षेत्र पंचायत को रु. 3 लाख।
4 - सदस्य ग्राम पंचायत को रु 2 लाख।
आवेदन की प्रक्रिया
1- पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने prdfinance.up.gov.in पर सीधे ऑनलाइन आवेदन अथवा अपने जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
2- आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरांत विवरण फ्रिज किया जायेगा।
3- जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा मृतक पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति के किये गए आवेदन को निर्धारित पोर्टल से अपने लाग इन आई.डी. व पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर समस्त सूचनाओं व अभिलेखों का परिक्षण कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अनुमोदन के उपरांत आवेदन पर अपनी संस्तुति कर धनराशि हस्तांतरण हेतु पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य पर अग्रसारित किया जाता है।
4- राज्य स्तर पर जनपद द्वारा अग्रसारित आवेदन व अभिलेखों को डाउनलोड कर आवेदक के बैंक विवरण को पी.एफ.एम.एस. पर वेलिडेट करने के उपरान्त निर्धारित धनराशि आश्रित व्यक्ति के खाते में हस्तांतरित कर किया जाता है।
आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख
आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जाते हैं :-
1- पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
2- प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।
3-ग्राम प्रधान/ ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण-पत्र, क्षेत्र प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु की दशा में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष /जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु की दशा में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
स्त्रोत- क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ साहित्य वर्ष 2022