ग्राम सभा की बैठक का कोरम
पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा -11(2) के अनुसार ग्राम सभा की किसी भी बैठक की गणपूर्ति अर्थात् कोरम लिए उसके सदस्यों की संख्या 1/5 होगी, किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि गणपूर्ति के आभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए दुबारा गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी |
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