पंचायत सिटिजन चार्टर
भारत सरकार द्वारा दिनांक 04 जून 2021, को तत्कालीन केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मॉडल सिटिजन चार्टर का लोकार्पण किया गया। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2021 से समस्त ग्राम पंचायत में सिटिजन चार्टर लागू करने के निर्देश दिये गये। शासनादेश के साथ मॉडल सिटिजन चार्टर राज्य स्तर से तैयार कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया गया, जिसको ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन करते हुए ग्राम पंचायतों में लागू किया गया।
विभिन्न विकास कार्यों के साथ-साथ जनसामान्य को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पंचायतों को संविधान के आर्टिकल-243 (जी) से सौंपी गयी है। कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे-स्वच्छता, पेयजल, विभिन्न विकास कार्यों एवं सामाजिक कार्य इत्यादि पर पंचायतों के द्वारा मूलभूत सेवाएं पूर्व से ही प्रदान की जा रहीं है। यह जरुरी है कि जनसामान्य को मूलभूत सेवाएं सुलभ एवं एक निश्चित अवधि के दौरान प्रदान की जाये एवं आमजन को उसकी जानकारी हो। इसके दृष्टिगत पंचायतीराज, भारत सरकार द्वारा एन.आई.आर.डी.पी.आर. के सहयोग से एक मॉडल पंचायत सिटिजन चार्टर-फ्रेमवर्क, पंचायतों को सौंपें गये, 29 विषयों के अन्तर्गत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित करते हुए एवं सतत विकास लक्ष्यों को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
सिटिजन चार्टर की सहायता से ग्राम पंचायत में सुशासन लागू किया जा सकता है, इसके प्रभावी क्रियान्वयन से विभिन्न सेवाओं को दिये जाने में सुधार, लोगों की शिकायतों का निस्तारण, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को लागू किया जा सकता है। सिटिजन चार्टर के अन्तर्गत सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा दिए जाने की समयावधि, पंचायत द्वारा सेवा दिये जाने वाले कार्मिक का नाम व नम्बर इत्यादि सम्मिलित है।
भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा है कि राज्य सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार तथा ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरान्त यह मॉडल चार्टर सभी ग्राम पंचायतों द्वारा दी जा रही मूलभूत सेवाओं हेतु बनाया जाये, जिससे कि निश्चित अवधि में मूलभूत सेवायें जनसामान्य को दी जा सके। इससे ग्राम पंचायतें जनसामान्य के प्रति जवाबदेही होगी। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा नागरिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगें। इस प्रकार ग्रामीण आबादी पर इसका एक महत्त्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव भी पड़ेगा।
प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु तैयार किये गए सिटिजन चार्टर में निम्नलिखित बिंदु समाहित हैं:-
1- पंचायत का संकल्प और मिशन। ,
2-सेवा का नाम/विवरण/समयावधि/कार्मिक का नाम एवं सम्पर्क विवरण।
3- सेवा के मानक/सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया।
4- शिकायत निवारण प्रणाली तथा उच्चाधिकारी का विवरण।
प्रदेश में पंचायतों द्वारा विभिन्न सिटिजन चार्टर के अंतर्गत लगभग 44 सेवायें जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं, जिसमें स्वच्छता, पेयजल, विभिन्न विकास कार्य, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की नक़ल इत्यादि सेवाएं प्रदान की जा रहीं हैं।
स्त्रोत-सचिव, ग्राम पंचायत के प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ साहित्य, उत्तर प्रदेश २०२२