उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव-2026
निर्वाचन हेतु पत्रों का मूल्य, निक्षेप (जमानत) धनराशि तथा उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र संख्या 1021/रा.नि.आ.-3/पं.नि./58-24/2025 के माध्यम से समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत एवं नगरीय निकाय) निर्देश जारी किया गया । जिसका विषय त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 एवं उप निर्वाचनों हेतु पत्रों का मूल्य, निक्षेप (जमानत) की धनराशि तथा उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में है।
पदवार निर्वाचन हेतु पत्रों का मूल्य, निक्षेप (जमानत) धनराशि तथा उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा का विवरण निम्नलिखित है : -
* सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत की धनराशि 800 रुपये तथा अधिकतम व्यय सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गई है।
* प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 600 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 3000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 1,25,000 रुपये निर्धारित की गई है।
* सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 600 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 3,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 1,00,000 रुपये निर्धारित की गई है।
* सदस्य जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत की धनराशि 8,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 2,50,000 रुपये निर्धारित की गई है।
* प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 10,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 3,50,000 रुपये निर्धारित की गई है।
* अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 3000 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत की धनराशि 25,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 7,25,000 रुपये निर्धारित की गई है।
वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए छूट के भी कुछ प्रावधान भी किये गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-
* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत की धनराशि 400 रुपये तथा अधिकतम व्यय सीमा 10,000 रुपये ही निर्धारित की गई है ।
* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 1500 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 1,25,000 रुपये निर्धारित की गई है।
* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 1,500 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 1,00,000 रुपये निर्धारित की गई है।
* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, सदस्य जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 4,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 2,50,000 रुपये निर्धारित की गई है।
* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 5,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 3,50,000 रुपये ही निर्धारित की गई है।
* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1,500 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 12,500 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 7,00,000 रुपये ही निर्धारित की गई है।

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