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Wednesday, November 12, 2025

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव-2026 निर्वाचन हेतु पत्रों का मूल्य, निक्षेप (जमानत) धनराशि तथा उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित


उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव-2026 

निर्वाचन हेतु पत्रों का मूल्य, निक्षेप (जमानत) धनराशि तथा उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित 


    राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र संख्या 1021/रा.नि.आ.-3/पं.नि./58-24/2025 के माध्यम से समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत एवं नगरीय निकाय) निर्देश जारी किया गया । जिसका विषय त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 एवं उप निर्वाचनों हेतु पत्रों का मूल्य, निक्षेप (जमानत) की धनराशि तथा उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में है। 

पदवार निर्वाचन हेतु पत्रों का मूल्य, निक्षेप (जमानत) धनराशि तथा उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा का विवरण निम्नलिखित है : -

* सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200  रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत की धनराशि 800 रुपये तथा अधिकतम व्यय सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गई है।

* प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 600 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 3000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 1,25,000 रुपये निर्धारित की गई है। 

* सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 600 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 3,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 1,00,000 रुपये निर्धारित की गई है।

* सदस्य जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत की धनराशि 8,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 2,50,000 रुपये निर्धारित की गई है।

* प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 10,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 3,50,000 रुपये निर्धारित की गई है।

* अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 3000 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत की धनराशि 25,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 7,25,000 रुपये निर्धारित की गई है। 

        वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए छूट के भी कुछ प्रावधान भी किये गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है :- 

 * अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100  रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत की धनराशि 400 रुपये तथा अधिकतम व्यय सीमा 10,000 रुपये ही निर्धारित की गई है ।

* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 1500 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 1,25,000 रुपये निर्धारित की गई है। 

* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 1,500 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 1,00,000 रुपये निर्धारित की गई है।

* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, सदस्य जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 4,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 2,50,000 रुपये निर्धारित की गई है।

* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 5,000 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 3,50,000 रुपये ही निर्धारित की गई है। 

* अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला, अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1,500 रुपये निर्धारित किया गया है । जमानत की धनराशि 12,500 रुपये अधिकतम व्यय सीमा 7,00,000 रुपये ही निर्धारित की गई है। 



Tuesday, October 7, 2025

GPDP (2026-27) ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश Gram Panchayat Development Plan, Uttar Pradesh

 ग्राम पंचायत विकास योजना - GPDP 

वित्तीय वर्ष :- 2026-27

सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, विभिन्न सहयोगी विभागों के द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा जन योजना अभियान की अवधि में आयोजित विशेष ग्राम सभा की बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की सूचना उपलब्ध कराया जाना सितम्बर, 2025  माह के तीसरे सप्ताह मे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं वहीं
 
* वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु ग्राम सभा की कम से कम 02 बैठकों (प्रथम बैठक जागरूकता एवं कार्ययोजना पर विचार तथा द्वितीय बैठक कार्ययोजना कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाना) का अनिवार्य रूप से आयोजन के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए गए हैं
* महिला सभा एवं बाल सभा के आयोजन, ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास, महिला कल्याण तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि की उपस्थिति हो

उक्त के साथ ही इस बार के पत्र में दिनांक 27 मई 2022 के पत्र को संलग्न किया गया है जिसका विषय Localization of SDGs (सतत् विकास के लक्ष्य के स्थानीयकरण) के क्रियान्वयन हेतु समस्त विभागों के स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था /  इस पत्र में सम्बंधित विभागों की भूमिका निर्धारित की गई थी। विस्तृत विवरण एवं पत्र की प्रति नीचे दी गई है:-    

संख्या:- आर.जी.एस.ए /58/2025, प्रेषक, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:- 02 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 के मध्य 2026-27 की सहभागी पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु जन योजना अभियान (पी.पी.सी. कैम्पेन) के संचालन के सम्बन्ध में।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र संख्या:- एम-11011/15/2025-सी.बी., दिनांक 17 सितम्बर, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें. जिसके माध्यम से वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु जन योजना अभियान का संचालन किए जाने एवं पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2025 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा जनजाति कार्यमंत्रालय के द्वारा संचालित आदि कर्मयोगी अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश जारी किये गए हैं..